राजस्थान का बड़ा फैसला! अब दो से ज्यादा बच्चे होने पर भी लड़ सकेंगे पंचायत और नगर निगम चुनाव!

राजस्थान का बड़ा फैसला! अब दो से ज्यादा बच्चे होने पर भी लड़ सकेंगे पंचायत और नगर निगम चुनाव!

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राजस्थान में नया नियम: अब दो से ज़्यादा बच्चे होने पर भी लड़ सकेंगे पंचायत और नगर निगम चुनाव!

राजस्थान सरकार ने एक बड़ा और ऐतिहासिक फैसला लिया है। अब राज्य में दो से अधिक बच्चों वाले उम्मीदवारों को भी पंचायत और नगर निगम चुनाव लड़ने की अनुमति दी जाएगी। इस नियम में बदलाव को लेकर सरकार ने राजस्थान पंचायती राज अधिनियम और नगरपालिका अधिनियम में संशोधन लाने की तैयारी शुरू कर दी है।

राजस्थान

पुराना नियम क्या था?

1995 में लागू एक नियम के अनुसार, 27 नवंबर 1995 की तारीख के बाद जिन लोगों के तीन या उससे अधिक बच्चे हैं, वे राजस्थान में पंचायत या नगर निकाय चुनाव में हिस्सा नहीं ले सकते थे। इस कानून का उद्देश्य था — राज्य की जनसंख्या को नियंत्रित करना

लेकिन अब सरकार का मानना है कि यह नियम समय के साथ अप्रासंगिक हो गया है और इसे बदलने की ज़रूरत है। समाज में परिवर्तन और जनसंख्या नियंत्रण के प्रति जागरूकता को देखते हुए यह प्रतिबंध अब हटाया जा रहा है।

सरकार की तैयारी

राजस्थान सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि संशोधन बिल का ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है और इसे राज्य के विधि विभाग को भेजा गया है। विधि विभाग से मंजूरी मिलते ही यह प्रस्ताव मंत्रिमंडल की बैठक में पेश किया जाएगा। इसके बाद इसे विधानसभा में पारित किया जाएगा।

अन्य राज्यों में क्या स्थिति है?

राजस्थान का बड़ा फैसला! अब दो से ज्यादा बच्चे होने पर भी लड़ सकेंगे पंचायत और नगर निगम चुनाव!

राजस्थान से पहले आंध्र प्रदेश में भी ऐसा ही कानून लागू था। वर्ष 1994 में चंद्रबाबू नायडू सरकार ने जनसंख्या नियंत्रण के लिए “दो बच्चों का नियम” लागू किया था। लेकिन 2024 के अंत में आंध्र प्रदेश सरकार ने इस नियम को रद्द कर दिया, और अब वहां भी दो से अधिक बच्चों वाले उम्मीदवार स्थानीय चुनावों में भाग ले सकते हैं।

राजस्थान अब आंध्र प्रदेश के रास्ते पर चलते हुए यह बदलाव करने जा रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह कदम लोकतांत्रिक अधिकारों के विस्तार की दिशा में एक बड़ा निर्णय है।

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क्यों जरूरी है यह बदलाव?

कई सामाजिक संगठनों और राजनीतिक विशेषज्ञों ने लंबे समय से यह मांग की थी कि “दो बच्चे की शर्त” लोकतंत्र की भावना के खिलाफ है। उनका कहना है कि परिवार नियोजन व्यक्तिगत निर्णय है और इसे राजनीतिक अधिकारों से जोड़ना उचित नहीं।

राजस्थान सरकार का यह निर्णय आने वाले दिनों में हजारों ग्रामीण और शहरी प्रत्याशियों के लिए राहत लेकर आएगा, जो पहले इस नियम के कारण चुनाव लड़ने से वंचित रह जाते थे।

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