माझे घर योजना क्या है?

गोवा सरकार ने राज्य के हजारों परिवारों को उनके घरों का कानूनी मालिकाना हक देने के लिए “माझे घर योजना (Majhe Ghar Yojana)” शुरू की है। यह योजना उन लोगों के लिए है जो कई वर्षों से सरकारी या समुदाय की ज़मीन पर बने घरों में रह रहे हैं, लेकिन उनके पास अब तक उस ज़मीन का मालिकाना अधिकार नहीं था।
इस योजना का मुख्य उद्देश्य पुराने गोअन (Goan) घरों को कानूनी सुरक्षा देना, बेघर होने से बचाना और उन्हें किफायती दरों पर मालिकाना अधिकार दिलाना है।
नवीनतम अपडेट (1 नवंबर 2025)
गोवा सरकार ने बताया है कि अब माझे घर योजना के फॉर्म डिप्टी कलेक्टर और मामलतदार कार्यालयों से लिए जा सकते हैं। अब तक करीब 50,000 लोगों ने फॉर्म ले लिए हैं और उम्मीद है कि जल्द ही यह संख्या 1 लाख तक पहुँच जाएगी।
इस योजना के तहत सरकार 400 वर्ग मीटर तक के घरों को नियमित करने की अनुमति दे रही है, और इसका शुल्क निर्माण वर्ष के आधार पर तय किया गया है। फिलहाल आवेदन प्रक्रिया ऑफलाइन है, लेकिन जल्द ही goaonline.gov.in पर ऑनलाइन फॉर्म की सुविधा भी शुरू हो सकती है।
माझे घर योजना आवेदन फॉर्म
फिलहाल कोई ऑनलाइन आवेदन पोर्टल नहीं खुला है। इच्छुक नागरिकों को अपने इलाके के डिप्टी कलेक्टर या मामलतदार कार्यालय से आवेदन फॉर्म लेना होगा और वहीं जमा करना होगा।
सरकार का लक्ष्य है कि 1972 से पहले बने सभी पात्र घरों को समय पर नियमित किया जाए। फॉर्म मिलने के बाद नागरिकों को छह महीने के अंदर उसे जमा करना अनिवार्य है।
माझे घर योजना फॉर्म PDF
अभी सरकार ने कोई PDF फॉर्म ऑनलाइन जारी नहीं किया है। यानी आप इसे डाउनलोड नहीं कर सकते। फिलहाल केवल प्रिंटेड फॉर्म ही सरकारी कार्यालयों से मिल रहा है।
भविष्य में यह फॉर्म goaonline.gov.in वेबसाइट पर उपलब्ध कराया जा सकता है।
ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया (Offline Apply)
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कार्यालय जाएँ: अपने नजदीकी डिप्टी कलेक्टर या मामलतदार कार्यालय जाएँ और “माझे घर योजना” का आवेदन फॉर्म लें।
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विवरण भरें: फॉर्म में अपना नाम, आधार नंबर, पता, गाँव का नाम, सर्वे नंबर, घर नंबर, प्लॉट का आकार और निर्माण वर्ष भरें।
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दस्तावेज़ लगाएँ: पहचान पत्र, बिजली बिल, टैक्स रसीद या किसी अन्य प्रूफ की फोटो कॉपी लगाएँ।
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निरीक्षण दस्तावेज़: यदि कोई नक्शा या निरीक्षण रिपोर्ट माँगी जाए तो उसे अधिकृत व्यक्ति से बनवाकर लगाएँ।
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जाँच करें: सभी पेज, हस्ताक्षर और तारीख सही भरें, फिर फॉर्म जमा करें।
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रसीद रखें: जमा करने के बाद प्राप्त रसीद या स्वीकृति पर्ची को सुरक्षित रखें।
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संपर्क में रहें: कार्यालय से आने वाले किसी कॉल या एसएमएस का तुरंत जवाब दें ताकि प्रक्रिया में देरी न हो।
ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया (संभावित)

माझे घर योजना 2025: आवेदन फॉर्म PDF, पात्रता, दस्तावेज़ व नियम – Goa Housing Regularization Scheme
भविष्य में यदि ऑनलाइन आवेदन शुरू होता है, तो प्रक्रिया कुछ इस प्रकार हो सकती है –
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वेबसाइट खोलें: goaonline.gov.in पर जाएँ।
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सेवा चुनें: “Majhe Ghar Yojana” सेवा चुनें और “Apply Online” पर क्लिक करें।
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OTP लॉगिन: मोबाइल नंबर डालकर ओटीपी से साइन इन करें।
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विवरण भरें: संपत्ति का विवरण, सर्वे नंबर, घर नंबर, क्षेत्रफल (sqm में) और निर्माण वर्ष डालें।
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दस्तावेज़ अपलोड करें: आधार कार्ड, निवास प्रमाण, संपत्ति कागज़, फोटो और सर्टिफिकेट अपलोड करें।
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फॉर्म जमा करें: सभी जानकारी जांचकर फॉर्म सबमिट करें और पीडीएफ कॉपी सेव करें।
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शुल्क भुगतान: यदि ऑनलाइन फीस सुविधा सक्रिय हो तो भुगतान करें या चालान नोट कर ऑफलाइन जमा करें।
पात्रता (Eligibility)
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आवेदक गोवा का स्थायी निवासी होना चाहिए।
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घर सरकारी या सामुदायिक ज़मीन पर बना होना चाहिए।
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घर का निर्माण वर्ष योजना के निर्धारित नियमों के अनुसार होना चाहिए।
अपात्रता (Ineligibility)
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गोवा के बाहर के निवासी इस योजना के पात्र नहीं हैं।
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जिन घरों का निर्माण तय वर्षों के बाहर हुआ है, वे योजना में शामिल नहीं होंगे।
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निजी भूमि पर बने घर इस योजना में नहीं आते।
आवश्यक दस्तावेज़ (Documents Required)
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आधार कार्ड और निवास प्रमाण पत्र
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जन्म प्रमाण पत्र या उम्र का अन्य सबूत
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आय प्रमाण पत्र (यदि कार्यालय द्वारा माँगा जाए)
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घर से जुड़े पुराने टैक्स बिल, बिजली या पानी का बिल
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बैंक पासबुक की कॉपी
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पासपोर्ट साइज फोटो
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जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
दरें और क्षेत्र से जुड़े नियम (Rates & Area Rules)
| निर्माण वर्ष | दर (₹ प्रति वर्ग मीटर) | विवरण |
|---|---|---|
| 1972 से पहले | ₹25 | स्थिर दर |
| 1973–1986 | न्यूनतम सर्कल रेट का 50% | स्थान के अनुसार |
| 1987–2000 | न्यूनतम सर्कल रेट का 75% | स्थान के अनुसार |
| वाणिज्यिक संपत्ति | 20% अतिरिक्त शुल्क | बेस दर पर |
नियम के अनुसार अधिकतम 400 वर्ग मीटर तक के घर नियमित किए जा सकते हैं। कुछ क्षेत्रों में सुरक्षा कारणों से दो मीटर का बफर ज़रूरी हो सकता है।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)
1. माझे घर योजना का फॉर्म कहाँ मिलेगा?
फॉर्म आपके इलाके के डिप्टी कलेक्टर या मामलतदार कार्यालय से मिल सकता है।
2. क्या ऑनलाइन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं?
नहीं, अभी कोई पीडीएफ फॉर्म ऑनलाइन उपलब्ध नहीं है। जल्द ही सरकार इसे जारी कर सकती है।
3. 1972 के बाद बने घरों का क्या होगा?
ऐसे घरों पर अलग-अलग दरें लागू होंगी – 1973 से 1986 तक के घरों पर 50% सर्कल रेट और 1987 से 2000 तक के घरों पर 75% सर्कल रेट लागू होगा।
4. फॉर्म जमा करने की समय सीमा क्या है?
फॉर्म मिलने के बाद छह महीने के अंदर जमा करना अनिवार्य है।
5. क्या वाणिज्यिक संपत्ति पर अतिरिक्त शुल्क लगेगा?
हाँ, व्यावसायिक संपत्तियों पर 20% अतिरिक्त शुल्क लगाया जाएगा।
योजना का उद्देश्य और लाभ
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पुराने घरों को कानूनी मान्यता देना।
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बेघर होने के खतरे से सुरक्षा प्रदान करना।
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नागरिकों को उनके घरों का मालिकाना हक दिलाना।
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सरकारी रिकॉर्ड में नियमितकरण के ज़रिए पारदर्शिता लाना।
निष्कर्ष
माझे घर योजना 2025 गोवा सरकार की एक सराहनीय पहल है जो पुराने घरों को कानूनी रूप से नियमित करने में मदद करेगी। इस योजना से न केवल नागरिकों को राहत मिलेगी बल्कि राज्य में रहने वाले हजारों परिवारों को उनका “अपना घर” आधिकारिक रूप से मिल सकेगा।
जल्द ही जब ऑनलाइन आवेदन सुविधा शुरू होगी, तो प्रक्रिया और आसान हो जाएगी। तब तक इच्छुक नागरिक अपने क्षेत्र के सरकारी कार्यालयों से फॉर्म लेकर आवेदन करें।
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